1 जनवरी से बदल रहे हैं कई नियम, आपकी लाइफ में होगा बड़ा बदलाव, जानें यहां
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Thu, Dec 31, 2020 11:47 AM IST
New year, new rules: 1 जनवरी से साल बदलेगा, साथ ही कई नए बदलाव और नियम भी लागू हो जाएंगे. कुछ नियम ऐसे हैं जो जनवरी माह में, तो कुछ लेकिन 1 जनवरी से ही प्रभावी होंगे. आइए जानते हैं ऐसे बदलाव जो नए साल के पहले दिन या पहले महीने से लागू हो रहे हैं…
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नए साल में मिल सकता है दो वैक्सीन का तोहफा
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सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य
देश में 1 जनवरी 2021 से सभी गाड़ियों के लिए फास्टैग (FASTag) अनिवार्य होने जा रहा था, लेकिन अब इसे बदलकर 15 फरवरी, 2021 कर दिया गया है. नई गाड़ी के साथ-साथ 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए वाहनों के लिए भी फास्टैग अनिवार्य होगा. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, यह भी अनिवार्य किया गया है कि किसी ट्रान्सपोर्ट व्हीकल के फिटनेस सर्टिफिकेट का रिन्युअल, वाहन पर फास्टैग लगे होने के बाद ही हो सकेगा. नया थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लेते हुए भी फास्टैग अनिवार्य होगा.
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5000 रु तक का कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट
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चेक पेमेंट से जुड़ा नया नियम
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क्या हैं चेक पेमेंट के नियम
चेक से पेमेंट करने का यह नया नियम 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा. हालांकि, यह अकाउंट होल्डर पर निर्भर करेगा कि वह इस सुविधा का लाभ उठाता है या नहीं. पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत कोई भी जब चेक जारी करेगा तो उसे अपने बैंक को पूरी डिटेल देनी होगी. इसमें चेक जारी करने वाले को SMS, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम या मोबाइल बैंकिंग के जरिए इलेक्ट्रॉनिकली चेक की डेट, बेनेफिशियरी का नाम, अकाउंट नंबर, कुल अमाउंट और अन्य जरूरी जानकारी बैंक को देनी होगी.
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म्यूचुअल फंड निवेश के नियमों में होगा बदलाव
1 जनवरी 2021 से म्यूचुअल फंड निवेश के नियम भी बदल रहे हैं. निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. SEBI ने मल्टीकैप म्यूचुअल फंड के लिए असेट अलोकेशन के नियमों में बदलाव किया है. नए नियमों के मुताबिक अब फंड्स का 75 पर्सेन्ट हिस्सा इक्विटी में निवेश करना जरूरी होगा, जो कि अभी न्यूनतम 65 पर्सेन्ट है. फंड्स को मिडकैप और स्मॉलकैप में 25-25 पर्सेन्ट निवेश करना जरूरी होगा. वहीं, 25 पर्सेन्ट लार्ज कैप में लगाना होगा.
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GST के ई-इनवॉइसिंग सिस्टम में बदलाव
वस्तु और सेवा कर (GST) कानून के तहत 1 जनवरी से B2B (बिजनेस टू बिजनेस) बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर होने पर ई-इनवॉयस जरूरी होगा. वहीं 1 अप्रैल 2021 से सभी टैक्सपेयर्स के लिए B2B ट्रांजेक्शंस पर ई-इनवॉयस जरूरी होगा. यह सिस्टम फिजिकल इनवॉयस की जगह लेगा. जल्द ही वर्तमान ई-वे बिल सिस्टम को भी हटा देगा और टैक्सपेयर को अलग से ई-वे बिल जनरेट नहीं करना होगा.
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UPI से जुड़ा नियम
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गैस सिलेंडर की कीमत भी बदलेंगी
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सरल जीवन बीमा
बीमा नियामक IRDAI ने सभी बीमा कंपनियों को अगले साल 1 जनवरी से ‘सरल जीवन बीमा’ लॉन्च करने को कहा है. यह एक स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस होगा. इससे ग्राहकों को कंपनियों की ओर से पहले से दी गई जानकारियों के आधार पर फैसला लेने में मदद मिलेगी. IRDAI ने गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा कि नया कारोबार शुरू करने वाली सभी बीमा कंपनियों को अगले साल 1 जनवरी से स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस प्रॉडक्ट्स लाना जरूरी होगा. सरल जीवन बीमा 18 से 65 वर्ष के लोग खरीद सकेंगे और पॉलिसी 5 लाख से 25 लाख रुपये तक (50 हजार के गुणक में) की रहेगी.
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छोटे कारोबारियों को राहत
सालाना 5 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को अगले वर्ष जनवरी से साल के दौरान केवल चार बिक्री रिटर्न (GSTR-3B) दाखिल करने होंगे. वर्तमान में इन कारोबारियों को मासिक आधार पर 12 रिटर्न दाखिल करने होते हैं. इस प्रकार अगले साल जनवरी से छोटे कारोबारियों को साल में चार जीएसटीआर-3बी और चार जीएसटीआर-1 रिटर्न दाखिल करने होंगे. कर की मासिक भुगतान योजना के साथ तिमाही रिटर्न दाखिल करने (क्यूआरएमपी) की योजना का असर करीब 94 लाख करदाताओं पर पड़ेगा.
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कुछ फोन में नहीं चलेगा वॉट्सऐप
अगले साल की शुरुआत के साथ, कुछ एंड्रॉयड और iOS स्मार्टफोन्स के लिए वॉट्सऐप (WhatsApp) सपोर्ट खत्म हो जाएगा. यह मैसेजिंग ऐप उन डिवाइसेज पर काम नहीं करेगा, जिनमें कम से कम एंड्रॉयड 4.0.3 ऑपरेटिंग सिस्टम और iOS 9 मौजूद नहीं है. आईफोन के लिए, फोन को कम से कम iOS 9 और उसके आगे और एंड्रॉयड यूजर्स को एंड्रॉयड 4.0.3 या ज्यादा नए वर्जन में अपडेट करना होगा. वॉट्सऐप को बिना किसी रुकावट के इस्तेमाल करना जारी रखने के लिए यह जरूरी है.
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लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल का नया नियम
अगले साल 15 जनवरी से देश में लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने का तरीका बदलने वाला है. 15 जनवरी 2021 से फिक्स्ड फोन से मोबाइल पर की जाने वाली हर कॉल के लिए मोबाइल नंबर से पहले ‘0’ लगाना जरूरी होगा. लैंडलाइन से लैंडलाइन, मोबाइल से लैंडलाइन और मोबाइल से मोबाइल पर कॉल करने के लिए डायलिंग प्लान में कोई बदलाव नहीं होगा.
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